दिल्ली: राणा कपूर को ट्रायल कोर्ट के समक्ष वीसी के जरिए पेश होने की अनुमति, मुंबई जेल में है बंद
राणा पर ईडी ने बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान पंहुचाने का मामला दर्ज किया था। राणा कपूर ने अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से उक्त आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर को ट्रायल कोर्ट के समक्ष विडियों कान्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी है। ट्रायल कोर्ट ने 28 फरवरी को राणा कपूर को 29 मार्च को व्यक्गित रूप से पेश होने का आदेश दिया था।
राणा पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान पंहुचाने का मामला दर्ज किया था। राणा कपूर ने अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से उक्त आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने राणा कपूर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए तय की गई अगली तारीख पर निचली अदालत के समक्ष पेश होने की अनुमति दी है।
याचिकाकर्ता राणा कपूर की ओर से पेश अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल वर्चुअल सुनवाई मोड के माध्यम से दिल्ली में विशेष अदालत के समक्ष नियमित रूप से पेश हो रहा है और मुंबई में कई मामलों का सामना कर रहा है। वर्तमान में वह तलोजा जेल मुंबई में है और इस प्रकार विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रत्येक तिथि पर दिल्ली में शारीरिक रूप से पेश करना संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि इससे उनके मुवक्किल को भारी कठिनाई होगी। राणा कपूर के वकील ने यह भी तर्क दिया कि मुंबई में उनके मुवक्किल की अधिक आवश्यकता है क्योंकि दिल्ली में मामले की तुलना मुंबई में मामले अग्रिम चरण में हैं।