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सांप्रदायिक टिप्पणी: करणी सेना प्रमुख और डासना देवी मंदिर के पुजारी के खिलाफ शिकायत कार्रवाई के लिए हरियाणा व यूपी स्थानांतरित
Mon, 27 Sep 2021 05:08 PM IST
सुशील कुमार कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Mon, 27 Sep 2021 05:08 PM IST
सार
दिल्ली पुलिस ने शिकायत को उस इलाके के थानों में स्थानांतरित कर दिया है, जहां मुसलमानों के खिलाफ कथित विभाजनकारी टिप्पणी की गई थी।
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करणी सेना प्रमुख सूरज पाल अम्मू
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली पुलिस ने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला होने का हवाला देते हुए सोमवार को अदालत में कहा कि उसने करणी सेना प्रमुख और डासना देवी मंदिर के पुजारी के खिलाफ कथित सांप्रदायिक टिप्पणी की शिकायतों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के थानों में स्थानांतरित कर दिया है।
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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल के समक्ष दायर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करते हुए पुलिस ने शिकायतों को उस इलाके के थानों में स्थानांतरित कर दिया जहां एक समुदाया विशेष के खिलाफ कथित भेदभावपूर्ण टिप्पणी की गई थी।
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यह कार्रवाई रिपोर्ट उस याचिका पर दायर की गयी है, जिसमें सूरज पाल अम्मू और यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। अदालत के समक्ष दाखिल याचिका में शिकायतकर्ता ने कहा था कि अम्मू ने मई और जुलाई में हरियाणा में हुई दो महापंचायतों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कथित तौर पर भड़काऊ और विभाजनकारी टिप्पणी की थी।
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया का अपमान किया, ताकि उन संस्थानों में पढ़ने वाले एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सके।
दिल्ली पुलिस ने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताया
दिल्ली के जामिया नगर थाने के निरीक्षक ने अदालत से कहा कि चूंकि अम्मू ने कथित भाषण हरियाणा में दिया था इसलिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत को हरियाणा के संबंधित थानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि जैसा कि दर्ज शिकायत में, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भड़काऊ टिप्पणी की घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में हुई थी। इसलिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में संबंधित थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है।