मुश्किल में आप विधायक: अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला, की थी नरसिंहानंद का गला काटने की बात
- पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए/506 के तहत मामला दर्ज किया
- विधायक ने की थी यति नरसिंहानंद सरस्वती का गला काटने की बात
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दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर यती नरसिंहानंद सरस्वती का गला काटने की बात को लेकर दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए/506 के तहत मामला दर्ज किया है।
Taking cognizance of a video & tweet message by AAP MLA Amanatullah Khan which has the potential of causing disaffection among communities, Delhi Police have registered a case under section 506 & 153 A IPC has been registered at PS Parliament Street. Probe underway: Delhi Police
— ANI (@ANI) April 4, 2021विज्ञापन
बता दें कि डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यती नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ शनिवार को दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने में धार्मिक भावनाएं भड़काने और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेकर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। साथ ही आप विधायक ने जामिया नगर थाने में शिकायत देकर नरसिंहानंद पर इस्लाम धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
अमानतुल्लाह खान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नरसिंहानंद सरस्वती जान-बूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसा करने से देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल पर सोशल मीडिया के जरिये एक वीडियो आया। उसमें नरसिंहानंद सरस्वती अभद्र बयान दे रहे हैं। वीडियो दिल्ली प्रेस क्लब का बताया जा रहा है।
विधायक ने शिकायत में कहा कि नरसिंहानंद सरस्वती संगठन ‘हिंदू स्वाभिमान’ से जुड़े होने के अलावा अखिल भारतीय संत परिषद् के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एक समुदाय की भावनाएं भड़काकर उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसी हरकत की है।
अमानतुल्लाह ने दिया विवादित बयान
पुजारी के खिलाफ थाने में शिकायत देने के बाद अमानतुल्लाह खान ने वहीं खड़े होकर एक वीडियो बनाया और उसे जारी कर दिया। उन्होंने थाने में ही खड़े होकर कह दिया कि भारत में शरीया कानून होता तो पुजारी की गर्दन और जुबान काट दी जाती। चूंकि भारत में शरीया कानून नहीं है, इसलिए पुजारी को देश के कानून के हिसाब से सजा दी जाए।