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अनलॉक दिल्ली : राजधानी में आज से खुले पार्क और बार, कुछ पाबंदियां बरकरार
Mon, 21 Jun 2021 09:09 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 21 Jun 2021 09:09 AM IST
सार
- कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच रात 10 बजे तक खुलेंगे रेस्तरां
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पार्कों में योग करने की भी होगी इजाजत
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- फोटो : PTI
विस्तार
कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली सरकार ने आज से कुछ और ढील देते हुए लॉकडाउन 28 जून तक बढ़ा दिया है। आज जहां पार्क खुलने के चलते लोगों ने अपने घरों से निकलकर पार्कों में बड़ी संख्या में योग किया वहीं आज दिल्ली के बार भी खुल जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पार्कों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए योग करने की छूट रही। हालांकि स्कूल-कॉलेजों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की तरफ से रविवार को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक रेस्तरां 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ रात 8 की जगह 10 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं बार का समय दोपहर 12 से रात 10 बजे तक होगा। एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की मंजूरी जारी रखी गई है। साप्ताहिक बाजार सड़क किनारे नहीं, स्कूल कैंपस या मैदान में ही लगाने की अनुमति होगी।
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वहीं सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क और जिम खोलने की अनुमति अनलॉक-4 में भी नहीं मिली। दिल्ली मेट्रो, डीटीसी बसें, कैब-टैक्सी, ऑटो व अन्य सार्वजनिक वाहन 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलते रहेंगे। निजी व सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी की सीमा लागू रहेगी। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। बाजारों में जिलाधिकारियों को रैंडम कोविड जांच का निर्देश दिया गया है।
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सरकारी दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा। पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं।
50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी मेट्रो-बसें
कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए कुछ और गतिविधियों में छूट दी गई है। मौजूद हलात को देखते हुए एक बार फिर मेट्रो और बसों में सफर करने वालों को पहले की तरह एहतियातों का सख्ती से पालन करना होगा। मेट्रो-बस में 50 फीसदी क्षमता के साथ यात्री सफर कर सकेंगे। दोनों परिवहन साधनों में खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। बसों के अंदर सवार होने और उतरने के लिए अलग अलग गेट नियत किए गए हैं।
मेट्रो में सफर के लिए जरूरी होगा कि यात्रियों को सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के साथ साथ मास्क पहनना भी जरूरी होगा। मेट्रो और बसों में सामाजिक दूरी का भी पहले की तरह पालन करना होगा। नियमों के पालन के लिए कर्मियों की लगातार नजरें बनी रहेंगी और अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई भी की जाएगी।
किसे मिली छूट
- 50 फीसदी की क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे बार
- रेस्तरां भी 50 फीसदी के साथ अब 10 बजे तक खुलेंगे
- धार्मिक स्थल खुलेंगे, पर श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं
- ऑटो-कैब, बैट्री रिक्शा, फटफट सेवा में अधिकतम 2 यात्री ही बैठ सकेंगे
पाबंदी बरकरार
- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक-धार्मिक आयोजन
- स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय ईवेंट में शामिल होने वाले खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे।
- सिनेमा हॉल, थियेटर, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा सेंटर व जिम