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दिल्ली: राहुल गांधी के पक्ष में उतरीं दुष्कर्म पीड़िता की मां, बोलीं- फोटो ट्वीट करने से नहीं कोई आपत्ति

Sat, 14 Aug 2021 07:23 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 14 Aug 2021 07:23 AM IST
सार

  • इसी बीच दुष्कर्म पीड़िता की मां ने कहा है कि उन्हें किसी फोटो या ट्वीट पर कोई आपत्ति नहीं है। 

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delhi news : victims mother said - there is no objection to Rahul tweeting the photo
राहुल गांधी... - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली कैंट में बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या से जुड़े एक ट्वीट के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विवादों में घिरे हैं और इस मामले पर उनका ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया है। इसी बीच दुष्कर्म पीड़िता की मां राहुल के पक्ष में आ गई हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी फोटो या ट्वीट पर कोई आपत्ति नहीं है। 

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बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली गए थे और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो साझा की थी। इसी फोटो को लेकर मामला गर्म हो गया। इस मामले में अगले महीने की 27 तारीख को सुनवाई होनी है।  
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लेकिन ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने शुक्रवार को फेसबुक से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इंस्टाग्राम फेसबुक के ही स्वामित्व वाली कंपनी है। 
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फेसबुक को लिखे खत में आयोग ने कहा कि उसने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट वीडियो देखा है, जिसमें दिल्ली में दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर हो रही है। वीडियो में बच्ची के माता-पिता का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है, जो कानून का उल्लंघन है। आयोग ने फेसबुक से कहा कि वह राहुल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर उचित कार्रवाई करे, क्योंकि यह वीडियो किशोर न्याय कानून, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। 


आयोग ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम से हटाने का भी निर्देश दिया है। आयोग का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है।  बता दें कि बाल आयेाग की तरफ से इसी वीडियो को लेकर एतराज जताए जाने के बाद ही ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया था।

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