फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi News : several restrictions announced by ddma in wake of increasing corona cases

दिल्ली में पाबंदियां : सार्वजनिक आयोजनों पर रोक, आधी क्षमता से चलेंगी मेट्रो और बसें

Sun, 11 Apr 2021 12:11 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली   
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली    Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 11 Apr 2021 12:11 AM IST
सार

  • सभी तरह की सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
  • शादी में 50 व अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल
  • 50 फीसदी की क्षमता पर काम करेंगे सरकारी दफ्तर
  • निजी नियोक्ताओं को कर्मचारी न बुलाने की सलाह
  • डीडीएमए ने जारी किया निर्देश
  • 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी बंदिशें

विज्ञापन
Delhi News : several restrictions announced by ddma in wake of increasing corona cases
टीकाकरण अभियान... - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में  कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार अब दिल्ली मेट्रो व डीटीसी की बसें 50 फीसदी क्षमता पर चलेंगी। सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर बंदिश लगा दी गई है।

विज्ञापन


शादी व अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या भी तय कर दी गई है। वहीं, नौंवी से 12वीं तक के बच्चों को जरूरी शैक्षिक कार्यों के लिए स्कूल बुलाने के अलावा सभी शैक्षिक संस्थान भी बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 
विज्ञापन


डीडीएमए की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। हालांकि, कोरोना की चौथी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाने सरीखा सख्त कदम नहीं उठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शनिवार सुबह कहा था कि उनकी सरकार कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन की जगह जरूरी प्रतिबंध लगाने को ज्यादा कारगर तरीका मानती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से सख्ती से लागू करने का निर्देश जिला व पुलिस प्रशासन को दे दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो कानूनन उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। 

डीडीएमए के निर्देश के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो में हर कोच में क्षमता का 50 फीसदी यात्री सफर कर सकेंगे। इसी तरह अंतरराज्यीय बसों, डीटीसी की बसें, क्लस्टर बसों में भी 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सभी बॉर्डर खुले रहेंगे। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी 50 प्रतिशत कैपिसिटी के हिसाब से ही चलेंगे।

स्कूल बंद, 9वीं से 12 वीं के बच्चे बुला सकते हैं
नये दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास छात्रों को मिलता रहेगा। हालांकि अभिभावकों की सहमति से नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क, परीक्षा व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थाए बुला सकते है। इसी तरह प्री-बोर्ड एक्जाम, प्रैक्टिकल एक्जाम के लिए छात्रों को शैक्षणिक संस्थाए बुला सकती है।

सभी सार्वजनिक कार्यक्रम बंद
सभी तरह की समाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक रहेगा। सभी स्वीमिंग पुल बंद पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि अंतिम संस्कार के दौरान श्मशान घाट खुले रहेंगे और 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की छूट दी गई है। शादी-विवाह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रेस्टोरेंट व बार में 50 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ खोला जा सकेगा।

आधी क्षमता पर चलेंगे दफ्तर
दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर, स्वायत्त निकाय, नगर निगम, कॉरपोरेशन व स्थानीय निकाय में ग्रेड वन के अधिकारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। बाकि कर्मचारी व अधिकारी 50 प्रतिशत ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सहमति पर उपस्थित रहेंगे। 50 प्रतिशत वर्क फ्राम होम रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, जेल, होम गार्ड, फायर, सिविल डिफेस, जिला प्रशासन, एकाउंट सर्विस, बिजली, पानी, सेनेटाइजेशन, आपदा प्रबंधन समेत दूसरी सेवाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। नई दिशा-निर्देश में निजी दफ्तरों को सलाह है कि कम से कम लोगों को ही कार्यालय बुलाए। 


महाराष्ट्र से आने वालों की कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी:
महाराष्ट्र से दिल्ली आने वालों को 72 घंटे का आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा। जिनके लक्ष्ण पॉजीटिव आएंगे उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। संविधानिक, संसदीय व प्रशासनीक अधिकारियों को छूट हरेगी। बाकि सभी चीजें खुली रहेंगी। कंटनेमेंट जोन में जरूरी सेवा खुली रहेगी। दिल्ली के बार्डर पर आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed