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दिल्ली नगर निगम ने आदेश के अनुपालन में की देरी, हाईकोर्ट खफा
Sun, 21 Feb 2021 05:53 AM IST
दुष्यंत शर्मा
विजय सिंघल, नई दिल्ली
विजय सिंघल, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 21 Feb 2021 05:53 AM IST
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delhi high court
हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद टाउन वेंडिंग कमेटी व उसके अधिकारियों की जानकारी वेबसाइड व अपने कार्यालय के बाहर देने में देरी करने पर तीनों एमसीडी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने तीनों एमसीडी को पूरी जानकारी को डिस्प्ले करने की फोटो दो सप्ताह में अदालत के पेश करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने तीनों एमसीडी को अनुपालन में देरी के लिए अपनी पसंद की जर्जर कॉलोनी के पास एक पार्क का निर्माण करने व सौंदर्यकरण करने का निर्देश दिया है।
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न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अपने फैसले में कहा कि यह काफी चिंता की बात है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दो मार्च 2020 को कालू कश्यप के मामले में तीनों एमसीडी को टाउन वेंडिंग कमेटी व उसके अधिकारियों की जानकारी अपनी वेबसाइड के अलावा मुख्य कार्यालय के अलावा जोनल कार्यालय के बाहर डिस्प्ले करने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि कोई भी प्रभावित वेंडर को अधिकारियों से संपर्क करने में सुविधा होगी।
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अदालत ने तीनों एमसीडी के आयुक्त, पुलिस आयुक्त, दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त व मालवीय नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ दायर अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक वर्ष बीतने के बावजूद तीनों एमसीडी न अन्य ने आदेश का पालन करना उचित नहीं समझा।
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अदालत के नोटिस जारी करने के बाद तीनों एमसीडी ने शपथपत्र दायर कर बताया कि टाउन वेंडिंग कमेटी व उसके अधिकारियों की जानकारी अपनी वेबसाइड के अलावा मुख्य कार्यालय के अलावा जोनल कार्यालय के बाहर डिस्प्ले कर दी गई है। उन्होंने माना कि आदेश के पालन में देरी जरूर हुई है।
अदालत ने उनका पक्ष सुनने के बाद तीनों एमसीडी को दो सप्ताह में पूरी जानकारी फोटो सहित अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने कहा कि तीनों एमसीडी ने आदेश का पालन करने में देरी की है, ऐसे में आदेश के अनुपालन में देरी के लिए तीनों एमसीडी अपनी पसंद की जर्जर कॉलोनी के पास एक पार्क का निर्माण करें। अदालत ने कहा कि 2 सप्ताह के भीतर उस पार्क की तस्वीरें खींचे। इतना ही नहीं पड़ोस के निवासियों को पेड़ों के रोपण और पार्क के रखरखाव में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
पेश मामले के अनुसार दक्षिणी एमसीडी ने पंचशील स्थित मदर डेयरी के पास कालू कश्यप की फूलो की दुकान को हटा दिया था। इसके अलावा उसका सामान जब्त कर लिया था। कालू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और बताया कि उसे स्ट्रीट वेंडर के रूप में माना जाए और वह टाउन वेंडिंग कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहता है लेकिन कमेटी की जानकारी ही नहीं है। इसी पर अदालत ने कमेटी की जानकारी वेबसाइड व अन्य स्थानों पर डालने का निर्देश दिया था। एक वर्ष में भी आदेश का पालन न होने पर उसने अवमानना याचिका दायर की थी।