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दिल्ली में लॉकडाउन: मेट्रो के पहिए थमे, सूने पड़े स्टेशन, 17 मई सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी

Mon, 10 May 2021 11:06 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 10 May 2021 11:06 AM IST
सार

अगले एक सप्ताह तक दिल्ली में मेट्रो भी नहीं चलेगी। 17 मई की सुबह 5:00 बजे तक मेट्रो सेवाएं बंद हैं। आज दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलनी बंद हो गई है। मेट्रो स्टेशन सुनसान पड़े हैं। मेट्रो के पहिए रुक गए हैं। 

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Delhi Metro rail services to remain temporarily suspended till 5 am on 17th May
सूने पड़े मेट्रो स्टेशन - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली में घटती संक्रमण दर के बीच दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 17 मई की सुबह 5:00 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। पिछले तीन सप्ताह की तुलना में इस बार का लॉकडाउन ज्यादा सख्त होगा। 
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अगले एक सप्ताह तक दिल्ली में मेट्रो भी नहीं चलेगी। 17 मई की सुबह 5:00 बजे तक मेट्रो सेवाएं बंद हैं। आज दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलनी बंद हो गई है। मेट्रो स्टेशन सुनसान पड़े हैं। मेट्रो के पहिए रुक गए हैं। 
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आपको बता दें कि सार्वजनिक आयोजन स्थलों पर शादियों की भी इजाजत नहीं होगी। सिर्फ बीस लोगों के साथ घर पर ही शादियां करना संभव होगा। इस बीच आवश्यक वस्तुओं से जुड़े लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना कि बीते तीन सप्ताह के लॉकडाउन से दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चेन टूटनी शुरू हो गई है। ऐसे में आम लोगों की सहमति से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस बार की कोरोना की लहर खतरनाक है। इसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग गंभीर हो रहे हैं। इसी माहौल में सरकार ने मजबूर बीते 20 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया था। 26 अप्रैल तक कोरोना का संक्रमण दर करीब 35 फीसदी पहुंच गई थी। यह बहुत ज्यादा है। हर तीसरा आदमी संक्रमित मिल रहा था। 
 

इस दौरान लॉकडाउन भी लगा था। इस वजह से 26 अप्रैल के बाद एक तरफ से कोरोना की चेन थोड़ी सी टूटनी शुरू हुई थी। 26 अप्रैल के बाद से धीरे-धीरे कोरोना के केस कम होने लगे। पिछले एक-दो दिन के अंदर कोरोना संक्रमण दर 35 फीसद से घटकर 23 फीसद हो गई है।

लॉकडाउन-4 में लागू पाबंदिया
इस बार के लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी।
सार्वजनिक स्थलों, बरात घरों, बैंक्वेट हॉल व होटल में शादियों की मनाही है। सिर्फ अपने घर पर या कोर्ट में ही शादियां हो सकती हैं। इसमें बीस लोगों के हिस्सा लेने की इजाजत होगी।
आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, मंडी व आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की जिला अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, एमसीडी कमिश्नर समेत संबंधित अथॉरिटी  पर जिम्मेदारी होगी। इसमें खासतौर से मॉस्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग लागू करवाना होगा।
दिल्ली पुलिस सड़क पर निकलने वाले लोगों के बीच कोविड प्रोटोकॉल लागू करेगी।
कानून का उल्लंघन करने वालों का आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
 
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