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हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: दिल्ली में कोई भी आकर फेरी लगाने लगेगा तो जंगलराज हो जाएगा, स्ट्रीट वेंडिंग प्लान बनाने का दिया निर्देश
Mon, 08 Nov 2021 10:43 PM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Mon, 08 Nov 2021 10:43 PM IST
सार
हाईकोर्ट नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कनॉट प्लेस के राजीव चौक और इंदिरा चौक के दुकानदार शामिल हैं। इन्होंने कनॉट प्लेस और कनॉट सर्कस के ‘नो हॉकिंग-नो वेंडिंग’ जोन में अवैध फेरी वालों, घुसपैठ और विक्रय गतिविधियों पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है।
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विस्तार
अगर हर किसी को दिल्ली आकर फेरी लगाने की अनुमति दी जाएगी तो पूरे शहर में जंगलराज हो जाएगा। हाईकोर्ट ने यह बात सोमवार को संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट के प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया ताकि राजधानी में संगठित तरीके से ये लोग अपना काम करें।
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न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने नगर निगमों समेत सभी स्थानीय निकायों को संबंधित एक्ट के तहत स्ट्रीट वेंडिंग प्लान बनाने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी अगली तारीख पर पेश करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर तय की है।
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हाईकोर्ट नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कनॉट प्लेस के राजीव चौक और इंदिरा चौक के दुकानदार शामिल हैं। इन्होंने कनॉट प्लेस और कनॉट सर्कस के ‘नो हॉकिंग-नो वेंडिंग’ जोन में अवैध फेरी वालों, घुसपैठ और विक्रय गतिविधियों पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है।
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याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव रल्ली के जरिये इस क्षेत्र को अवैध फेरी और पटरी वालों से मुक्त रखने का निर्देश प्राधिकारियों को देने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। खंडपीठ ने नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त, कनॉट प्लेस के एसएचओ और नई दिल्ली पालिक परिषद (एनडीएमसी) चेयरपर्सन को इन आदेशों का पालन करने के लिए कहा है।
ये सभी अधिकारी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने अधिकारों को पेश होने का निर्देश देते हुए नाराजगी जताई थी कि कनॉट प्लेस क्षेत्र के ‘नो हॉकिंग और नो वेंडिंग’ जोन होने के बावजूद वहां पर ये गतिविधियां चल रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
अदालत ने कहा हम ये खुली छूट नहीं दे सकते कि कोई भी यहां आए और यहां बैठकर दुकानदारी शुरू कर दे। इससे पूरा शहर में जंगलराज हो जाएगा। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए हमारे आदेशों का पालन करें।