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रोहिणी शूटआउट: जिला अदालतों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, पांच अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई
Thu, 30 Sep 2021 02:57 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Thu, 30 Sep 2021 02:57 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि जिला अदालतों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने और पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति किए जाने की जरूरत है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने पांच अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुई शूटआउट की घटना के बाद जिला अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए गुरुवार को सुनवाई की।
इस संबंध में अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। सभी से एक एफिडेविट के माध्यम से इस मामले पर सलाह देने को कहा गया है।
अदालत का कहना है कि जिला अदालतों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने और पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति किए जाने की जरूरत है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने पांच अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है।
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इस संबंध में अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। सभी से एक एफिडेविट के माध्यम से इस मामले पर सलाह देने को कहा गया है।
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अदालत का कहना है कि जिला अदालतों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने और पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति किए जाने की जरूरत है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने पांच अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है।
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