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लोक इंसाफ पार्टी को झटका: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव चिह्न आवंटन के खिलाफ याचिका खारिज की, एक लाख का दंड भी लगाया
Sun, 14 Nov 2021 03:26 AM IST
अनुराग सक्सेना
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Sun, 14 Nov 2021 03:26 AM IST
सार
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने सामान्य प्रक्रिया से चुनाव चिह्न के लिए किए आवंटन में आयोग को दो विकल्प दिए थे जिसमें पहली प्राथमिकता ‘ट्रैक्टर चलाता किसान’ और दूसरा ‘लेटर बॉक्स’ था। पंजाब में चुनाव के लिए ट्रैक्टर चलाता किसान मुफ्त चिह्नों में उपलब्ध भी था, इसके बावजूद उसे ‘लेटर बॉक्स’ आवंटित किया गया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए ‘लेटर बॉक्स’ प्रतीक चिह्न आवंटित किए जाने को चुनौती देने वाली लोक इंसाफ पार्टी की याचिका को खारिज करते हुए पार्टी पर एक लाख रुपये का दंड लगाया है। पार्टी ने ट्रैक्टर चलाता किसान चुनाव चिह्न की मांग की है।
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जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा, इस अर्जी में पार्टी द्वारा दी गई विषयवस्तु उपयुक्त नहीं है। लोक इंसाफ पार्टी द्वारा दो हफ्ते के भीतर दंड की राशि दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के पास दर्ज की जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने सामान्य प्रक्रिया से चुनाव चिह्न के लिए किए आवंटन में आयोग को दो विकल्प दिए थे जिसमें पहली प्राथमिकता ‘ट्रैक्टर चलाता किसान’ और दूसरा ‘लेटर बॉक्स’ था।
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उसने बताया कि पंजाब में चुनाव के लिए ट्रैक्टर चलाता किसान मुफ्त चिह्नों में उपलब्ध भी था, इसके बावजूद उसे ‘लेटर बॉक्स’ आवंटित किया गया है। इस पर आयोग ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता तथ्यों को छिपा रहा है। ट्रैक्टर चलाता किसान मुफ्त चिह्नों की सूची में नहीं था और इसके बारे में आयोग की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने इसे आधारहीन याचिका बताते हुए खारिज कर दिया और पार्टी पर एक लाख का दंड लगाया।
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