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दिल्ली हाईकोर्ट: भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ अवमानना मामले में ट्रायल कोर्ट के नोटिस पर रोक, पढ़ें पूरा मामला

Mon, 04 Apr 2022 05:59 PM IST
अनुराग सक्सेना पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 04 Apr 2022 05:59 PM IST
सार

तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा किया था कि पिछले साल सितंबर में स्वामी ने एक ट्वीट में उन पर गलत आरोप लगाया था कि भाजपा में शामिल होने से पहले बग्गा नई दिल्ली मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में कई बार छोटे-मोटे अपराधों में जेल जा चुके हैं।

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Delhi High Court Ban on trial court notice in contempt case against BJP leader Subramanian Swamy
भाजपा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी - फोटो : amar ujala

विस्तार

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ पार्टी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा दायर आपराधिक अवमानना मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर को सुनिश्चित की गई है।

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स्वामी ने अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह ने बग्गा को नोटिस भेज दिया है और कहा है कि इस मामले में कार्रवाई अगली सुनवाई तक रोक दी गई है।

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एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अवमानना मामले में आरोपी मानते हुए उन्हें समन भेजा था। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। बग्गा ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि पिछले साल सितंबर में स्वामी ने एक ट्वीट में उन पर गलत आरोप लगाया था कि भाजपा में शामिल होने से पहले बग्गा नई दिल्ली मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में कई बार छोटे-मोटे अपराधों में जेल जा चुके हैं।

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