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दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: रिहायशी इलाके में शराब दुकान की साइट का दोबारा निरीक्षण करे केजरीवाल सरकार

Tue, 07 Dec 2021 06:26 PM IST
शाहरुख खान एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 07 Dec 2021 06:26 PM IST
सार

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने आश्वासन दिया कि वह कोर्ट आ चुके हैं इसलिए दुकान पर चल रहा धरना फौरन समाप्त किया जाएगा। 

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Delhi High Court asks Delhi government to inspect liquor shop site opened in residential area
delhi liquor shop - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

हाईकोर्ट ने त्रिनगर के रिहायशी इलाके में खोली गई शराब की दुकान की साइट का दोबारा निरीक्षण करने का निर्देश मंगलवार को दिल्ली सरकार को दिया। स्थानीय नागरिकों ने याचिका दायर कर शराब की दुकान वहां से शिफ्ट करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। 
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने आश्वासन दिया कि वह कोर्ट आ चुके हैं इसलिए दुकान पर चल रहा धरना फौरन समाप्त किया जाएगा। 
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अदालत ने दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग को दोबारा निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 13 दिसंबर तय कर दी। अदालत ने एक याचिकाकर्ता को निरीक्षण में शामिल रहने की अनुमति दी है। 
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पेश याचिका अधिवक्ता एसपी शर्मा के जरिये दायर कर कहा गया था कि शराब की ये दुकान त्रिनगर इलाके में कन्हैया नगर मेन रोड पर खोली गई है। ये दुकान एक याची के मकान से बिल्कुल सटी हुई है। इसके अलावा अन्य याचिकाकर्ता भी उसी इलाके में रहते हैं।  
 
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