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Delhi: ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा- नया पासपोर्ट लेने में हो रही परेशानी
Wed, 23 Aug 2023 05:04 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Wed, 23 Aug 2023 05:04 PM IST
सार
दिल्ली हाइकोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर कहा कि लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले ट्रांसजेंडरों को नया पासपोर्ट लेने में परेशानी हो रही है। कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की।
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delhi high court
- फोटो : PTI
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जेंडर की सर्जरी कराने का विकल्प चुनने वाले ट्रांसजेंडरों को नया पासपोर्ट हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।
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न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर सुनवाई की। महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अधिकारियों को नए नाम और लिंग सहित संशोधित विवरणों के साथ उसका पासपोर्ट फिर से जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। क्योंकि सर्जरी कराने के बाद उनकी शक्ल बदल गई है। होईकोर्ट ने कहा कि कई मामलों में इसी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये लोग अपना लिंग बदलने के बाद पासपोर्ट की कमी के कारण पीड़ित हैं। इसे कुछ सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।
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ट्रांसजेंडर महिला याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि वह जन्म से पुरुष थींष लेकिन रोजगार हासिल करने के बाद 2018 में अमेरिका चली गई और 2016 और 2022 के बीच पुरुष से महिला बन गईं। जिसके बाद वह कानूनी तौर पर नाम और लिंग में बदलाव कराने में योग्य हैं।
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