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दिल्ली सरकार की घर-घर राशन योजना रद्द

Thu, 19 May 2022 06:48 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 06:48 PM IST
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Delhi government's door-to-door ration scheme canceled
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की घर-घर राशन योजना को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि योजना के लिए केंद्र के अनाज का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि राशन की होम डिलीवरी योजना में उपराज्यपाल की सहमति नहीं थी। दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ ने सरकार की घर-घर राशन योजना को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
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दिल्ली प्रशासन और केंद्र के बीच विवादों के चलते दिल्ली सरकार की घर-घर राशन योजना पर रोक लगी हुई है। यह योजना 25 मार्च 2021 को शुरू होने वाली थी लेकिन केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 19 मार्च को दिल्ली सरकार को दो बातों पर आपत्ति जताई थी। केंद्र ने कहा कि योजना के लिए मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आवंटित खाद्यान्न का वितरण तंत्र में किसी भी बदलाव के लिए एनएसएफए में संशोधन की आवश्यकता होगी, जो केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है।
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सरकार ने कहा था कि यह राशन योजना माफिया को जड़ से खत्म कर देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी लाभार्थियों को उनका उचित हिस्सा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। आप सरकार को उन संरक्षकों के लिए निश्चित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न की आपूर्ति बंद करने की अनुमति दी, जिन्होंने घर पर डिलीवरी का विकल्प चुना था।

उपराज्यपाल ने पहले याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय को बताया था कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए दिल्ली सरकार को उनकी बार-बार की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था।
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