दिल्ली: बिना आवश्यक मंजूरी के आरोपी को जेल में रखने और चार्जशीट दाखिल करने के मामले में अदालत नाराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Wed, 08 Sep 2021 10:53 PM IST
सार
अदालत ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को बिना आवश्यक मंजूरी के जेल में रखने और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के मामले में फटकार लगाई है।
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दिल्ली पुलिस
- फोटो : delhipolice.nic.in