Delhi: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी मनीष सिसोदिया की पेशी, बदसलूकी मामले में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के साथ परिसर में हुई बदसलूकी मामले पर सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं अब 19 जुलाई को पेशी होगी।
विस्तार
बदसलूकी मामले पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में 23 मई को हुई मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी मामले पर गुरुवार को स्पेशल जज एके नागपाल ने सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी मनीष सिसोदिया की पेशी
वहीं दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में एक याचिका दायर की और मांग की थी कि मनीष सिसोदिया की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। पुलिस ने कहा कि कोर्ट में पेशी के दौरान काफी भीड़ रहती है, एक तरफ मीडिया और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं के जरिए परिसर में भीड़ लग जाती है। ऐसे में आरोपी को लेकर आने और जाने में काफी परेशानी होती है।
ध्यान देने वाली बात है कि स्पेशल जज एमके नागपाल ने साफ कहा है कि याचिका पर अभी फैसला नहीं दिया गया है। सिसोदिया को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा और कोई व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी। आज मनीष सिसोदिया की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।