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रोहित तिवारी की पत्नी अपूर्वा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Wed, 24 Jun 2020 12:39 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2020 12:39 AM IST
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Delhi Court dismisses the interim bail plea of Apurva Shukla
नई दिल्ली। अदालत ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी की हत्या मामले में गिरफ्तार उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला की अंतरिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अपूर्वा वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अपूर्वा ने रीढ़ की हड्डी में लगी चोट की वजह से 2 महीने की अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था।
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साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने मंगलवार को अपूर्वा की अंतरिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज करते हुए अपूर्वा को जेल में भी उपचार मिल सकता है। अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अपूर्वा का इलाज सफदरजंग अस्पताल में करवाए ताकि उन्हें परेशानी न हो। इससे पहले भी कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को अपूर्वा का इलाज डीडीयू अस्पताल या बेहतर डिस्पेंसरी में करवाने के निर्देश दिए थे।
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कोर्ट के समक्ष अपूर्वा के वकील महमूद प्राचा ने दलील दी कि जेल मेें फिसलकर गिरने के कारण अपूर्वा की स्लिप डिस्क में चोट लगी है, जिसकी वजह से उसे बेहद परेशानी हो रही है। सुनवाई के दौरान रोहित तिवारी की मां उज्ज्वल्ला तिवारी ने अपूर्वा पर आरोप लगाया कि उसने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का बेटा होने के कारण शादी की थी और शादी के बाद उसे इंदौर से चुनाव का टिकट मिल सकता था।
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रोहित की मां ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही अपूर्वा ने उनके बेटे से झगड़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद अपूर्वा ने उनके बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने अपूर्वा को 26 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार किया था। रोहित की हत्या 15-16 अप्रैल की रात में हुई थी।
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