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दिल्ली कोर्ट: आतंकी मामलों में शामिल अबू बकर की जमानत याचिका रद्द
Wed, 09 Feb 2022 02:10 PM IST
kumar गुलशन कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Wed, 09 Feb 2022 02:10 PM IST
सार
दिल्ली की एक अदालत ने अबू बकर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस ने उसे अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। उस पर आतंकी हमलों को अंजाम देने और देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है।
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- फोटो : Social Media
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विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी साजिशों में शामिल रहे अबू बकर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने बकर को उसके अन्य साथियों के साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर गिरफ्तार किया है।
उस पर देश में अस्थिरता पैदा करने, आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और आतंकी मॉड्यूल के गुर्गों के साथ साजिश रचने के आरोप हैं। इन मामलों को देखते हुए अदालत ने उसकी जमानत को रद्द कर दिया है। ऐसे में उसे जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा।
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उस पर देश में अस्थिरता पैदा करने, आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और आतंकी मॉड्यूल के गुर्गों के साथ साजिश रचने के आरोप हैं। इन मामलों को देखते हुए अदालत ने उसकी जमानत को रद्द कर दिया है। ऐसे में उसे जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा।
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