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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi court adjourned the judgment in the bail matter of JNU student Sharjeel Imam

Sharjeel Imam: शरजील इमाम को आज भी नहीं मिली जमानत, 20 जुलाई को होगी सुनवाई

Thu, 14 Jul 2022 08:48 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Thu, 14 Jul 2022 08:48 PM IST
सार

शरजील इमाम के खिलाफ चल रहे राजद्रोह मामले में गुरुवार को दिल्ली की अदालत ने जमानत पर फैसला स्थगित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

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Delhi court adjourned the judgment in the bail matter of JNU student Sharjeel Imam
Sharjeel Imam - फोटो : PTI

विस्तार

अदालत ने शरजील इमाम के खिलाफ चल रहे देशद्रोह मामले में जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। दरअसल, अभियोजन पक्ष ने मामले में अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अदालत ने जेल अधिकारियों से उस सेल का सीसीटीवी फुटेज भी जमा करने को कहा है, जिसमें पूर्व जेएनयू छात्र शरजील इमाम बंद है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेल सेवादार का ड्यूटी रजिस्टर कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने ये निर्देश आरोपी के यह आरोप लगाने के बाद दिया है कि जेल में उसके साथ मारपीट की गई और उसे आतंकी भी कहा गया।

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आरोप है कि इमाम हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के पीछे कथित मास्टरमाइंड है। जेएनयू के पूर्व छात्र और इस्लामवादी शारजील इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
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प्राथमिकी शुरू में धारा 124-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। बाद में देशद्रोह की धारा भी जोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम को निचली अदालतों में जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद वह जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया था।

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