Sharjeel Imam: शरजील इमाम को आज भी नहीं मिली जमानत, 20 जुलाई को होगी सुनवाई
शरजील इमाम के खिलाफ चल रहे राजद्रोह मामले में गुरुवार को दिल्ली की अदालत ने जमानत पर फैसला स्थगित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अदालत ने शरजील इमाम के खिलाफ चल रहे देशद्रोह मामले में जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। दरअसल, अभियोजन पक्ष ने मामले में अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अदालत ने जेल अधिकारियों से उस सेल का सीसीटीवी फुटेज भी जमा करने को कहा है, जिसमें पूर्व जेएनयू छात्र शरजील इमाम बंद है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेल सेवादार का ड्यूटी रजिस्टर कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने ये निर्देश आरोपी के यह आरोप लगाने के बाद दिया है कि जेल में उसके साथ मारपीट की गई और उसे आतंकी भी कहा गया।
आरोप है कि इमाम हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के पीछे कथित मास्टरमाइंड है। जेएनयू के पूर्व छात्र और इस्लामवादी शारजील इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
प्राथमिकी शुरू में धारा 124-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। बाद में देशद्रोह की धारा भी जोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम को निचली अदालतों में जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद वह जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया था।