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दिल्ली: व्यक्ति को बिना कारण पुलिस स्टेशन बुलाने पर दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

Tue, 23 Nov 2021 07:35 AM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 23 Nov 2021 07:35 AM IST
सार

याची ने अदालत को बताया कि 31 अक्टूबर को बीट अधिकारी विकास कुमार उसके घर आए और उक्त अधिकारी ने उनकी पत्नी से उसे थाने भेजने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। अदालत को बताया गया कि उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है।

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Delhi: Action ordered against two policemen for calling a person to Seelampur police station without any reason.
दिल्ली पुलिस - फोटो : delhipolice.nic.in

विस्तार

अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए सीलमपुर पुलिस स्टेशन बुलाने पर दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।

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विशेष न्यायाधीश सुनील चौधरी ने पुलिस उपायुक्त को घटना में शामिल दो अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आदेश देते हुए कहा कि स्पष्ट है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि पुलिस के आचरण ने याची के मन में डर पैदा कर दिया था।
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याची ने अदालत को बताया कि 31 अक्टूबर को बीट अधिकारी विकास कुमार उसके घर आए और उक्त अधिकारी ने उनकी पत्नी से उसे थाने भेजने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। अदालत को बताया गया कि उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है।
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अदालत ने कहा कि इससे पहले याची ने पुलिस अधिकारी के उसे बिना कारण बुलाने पर डीसीपी को जानकारी भी दी थी। वहीं संबंधित डीसीपी ने अदालत को अवगत कराया कि इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर एसीपी और एसएचओ को पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा दायर अपने जवाब में डीसीपी के नोटिस के निर्देशों के अनुपालन के बारे में स्पष्ट आधार नहीं पाया गया। पुलिस अधिकारियों के आचरण ने आवेदक के मन में उसकी गिरफ्तारी के बारे में भय पैदा किया और उसे अदालत में याचिका दायर करने के लिए खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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