फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi: 5% rebate in property tax on green campus

Delhi : ग्रीन कैंपस पर मिलेगी संपत्तिकर में 5% की छूट, 10 एकड़ से अधिक के शैक्षणिक संस्थानों के लिए नया नियम

Sat, 02 Dec 2023 05:43 AM IST
दुष्यंत शर्मा आदित्य पाण्डेय, नई दिल्ली
आदित्य पाण्डेय, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 02 Dec 2023 05:43 AM IST
सार

संपत्तिकर में छूट का लाभ लेने के लिए शैक्षिक संस्थानों को परिसर के भीतर उत्पन्न होने वाले अपने 100 फीसदी सूखे कचरे का पुनरचक्रण करना होगा।

विज्ञापन
Delhi: 5% rebate in property tax on green campus
demo pic - फोटो : AmarUjala

विस्तार

शैक्षिक संस्थानों को ग्रीन कैंपस होने पर संपत्तिकर में पांच फीसदी छूट मिलेगी। बशर्ते परिसर का क्षेत्रफल 10 एकड़ से अधिक हो और परिसर में 100 फीसदी कचरे का पृथक्करण और पुनरचक्रण की व्यवस्था की गई हो, साथ ही यहां 100 फीसदी गीले कचरे से कंपोस्टिंग भी होती हो।

विज्ञापन


कचरे के पुनरचक्रण और कंपोस्टिंग प्रबंधन को प्रोत्साहन देने के लिहाज से एमसीडी ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे न केवल शैक्षिक परिसर के भीतर साफ सुथरा वातावरण बनेगा। बल्कि परिसर के बाहर भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। ग्रीन कैंपस होने पर इसके आस पास से कचरे की ढुलाई में लगने वाले मानवीय और मशीनरी वाले संसाधन की बचत होगी। लैंडफिल साइटों पर कचरे का बोझ भी कम होगा। निगम ने सदन की बैठक में इसके लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया है।
विज्ञापन


संपत्तिकर में छूट का लाभ लेने के लिए शैक्षिक संस्थानों को परिसर के भीतर उत्पन्न होने वाले अपने 100 फीसदी सूखे कचरे का पुनरचक्रण करना होगा। सभी गीले कचरे से कंपोस्ट तैयार करनी होगी। इसके बाद भी यदि सूखा कचरा बच जाए तो इसे एमसीडी को देना होगा। इन शर्तों को पूरा करने पर ही संस्थान को संपत्तिकर में पांच फीसदी की छूट मिलेगी। छूट की रकम से संस्थान कोई भी विकास कार्य करा सकता है, इसके लिए संस्थान 30 दिन के भीतर निगम को अपना सुझाव दे सकता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
  • दिल्ली की 350 से ज्यादा कॉलोनियों को निगम ने अबतक जीरो वेस्ट घोषित किया है, जहां 100% कचरे का पृथक्करण और पुनरचक्रण हो रहा। इन कॉलोनियों में गीले कचरे से कंपोस्ट तैयार हो रही। इन्हें संपत्तिकर में एकमुश्त 5% की छूट दी जा रही है। अब इन कॉलोनियों में संपत्तिकर के छूट की राशि से निगम विकास कार्य कराएगा।

दिल्ली की ऐसी सोसाइटियां और आरडब्ल्यूए जहां 90% लोगों ने संपत्तिकर का भुगतान कर दिया हो, इनके लिए संपत्तिकर में 10% की छूट का विधान है और यदि सोसाइटी में 100% कचरे का पृथक्करण व पुनरचक्रण हो रहा हो, तो इन्हें संपत्तिकर में 5% अतिरिक्त छूट देने का नियम है। लेकिन अबतक संपत्तिकर में छूट की रकम रिफंड करने का नियम था, निगम ने इसे बदल दिया है। अब छूट की कुल रकम रिफंड नहीं कर, निगम इससे सोसाइटी में विकास कार्य कराएगा। 



एक महीने में कॉलोनियां बनीं जीरो वेस्ट
दिल्ली की ऐसी कई कॉलोनियां हैं, जहां आरडब्ल्यूए ने तय किया कि वे 100 फीसदी कचरे का समाधान खुद करेंगे। सम्राट कॉपरेटिव सोसाइटी मयूर विहार फेज तीन के नागरिकों ने इस साल 15 अप्रैल से इस पर काम शुरू किया और 30 मई को कॉलोनी जीरो वेस्ट घोषित हो गई। पूर्वी दिल्ली में वसुंधरा एनक्लेव में सीजीएचएस व इंस्टीट्यूट के सामूहिक संगठन ने आपसी सहयोग से 33 सोसाइटियों को जीरो वेस्ट बनाया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed