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दिल्ली के सूरत-ए-हाल : न करें प्रयास, मरीज की हो गई है मौत 

Sat, 01 May 2021 05:06 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली 
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली  Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 01 May 2021 05:06 AM IST
सार

  • एक वकील ने अदालत से अपने रिश्तेदार के लिए आईसीयू बेड की व्यवस्था करवाने का आग्रह किया था
  • लेकिन कुछ ही मिनट में उन्होंने रुंधे गले से मौत की खबर दी

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deaths due to corona in Delhi continues
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

कोरोना वायरस किस तेजी से लोगों की जान ले रहा है इसका उद्हारण हाईकोर्ट में देखने को मिला। एक वकील ने अदालत से अपने रिश्तेदार के लिए आईसीयू बेड की व्यवस्था करवाने का आग्रह किया, लेकिन कुछ नहीं मिनट में उन्होंने रूंधे गले से बताया आप प्रयास न करें उनके रिस्तेदार मरीज की मौत हो गई। उनका तर्क सुन अदालत भी सन्न रह गई और कहा राज्य संविधान के तहत जीने के अधिकार की रक्षा करने में विफल रहा है।

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न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ऑक्सीजन की कमी मामले में सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान एक अधिवक्ता ने खंडपीठ से आग्रह किया कि उनके रिस्तेदार मरीज की हालत खराब है। उसकी नब्ज होती जर रही है और वह एक अस्पताल के उस आपातकालीन वार्ड में है। उसे एक आईसीयू बेड की व्यवस्था करवा दे।
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खंडपीठ कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करे इससे पहल ही कुछ ही मिनटों के भीतर अधिवक्ता ने पुन: सुनवाई में शामिल होकर बताया कि मरीज की मौत हो गई है वे असफल रहे है। अब बेड के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है।
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पीठ ने फिर कहा आप नहीं, राज्य विफल रहा है। हम सब असफल रहे हैं। हम स्थिति में अपनी पूरी लाचारी दर्ज कर सकते हैं। हम केवल इतना कह सकते हैं कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा करने में विफल रहा है।

जब्त 170 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर रिलीज कराने का निर्देश

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली पुलिस द्वारा कालाबाजारियों से जब्त 170 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर रिलीज कराने के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाएं। अदालत ने कहा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए उनकी जरूरत है। कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है लेकिन वक्त की मांग है कि अधिकारी बिना देरी के इन उपकरणों को रिलीज करें।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने अधिकारियों को तुरंत इस आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने कालाबाजारियों से 170 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर जब्त किए हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह इन उपकरणों को मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दें।

पीठ ने सरकार को इन उपकरणों को तुरंत रिलीज करने के लिए कदम उठाने का निर्देश जारी कर दिया। पीट ने कहा कि उसने इसी तरह का आदेश बृहस्पतिवार को पारित किया था जिसमें दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उपायुक्त को जब्त रेमडेसिविर इंजेक्शन को रिलीज करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस ने जमाखोरों एवं कालाबाजारियों से इन्हें जब्त किया था।


 

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