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देशद्रोह मामला: जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ 28 से मुकदमे की रोज सुनवाई
Sun, 27 Mar 2022 02:34 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 27 Mar 2022 02:34 AM IST
सार
एक अन्य आरोपी खालिद सैफी की जमानत पर फैसला 31 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष शनिवार को आरोपी शरजील को पेश किया गया।
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Sharjeel Imam
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए अभियोजन पक्ष को गवाहों को पेश करने का निर्देश दिया है।
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अदालत ने 28 मार्च से रोज सुनवाई करने का निर्णय किया है। साथ ही जमानत पर सुनवाई की तिथि 30 मार्च तय की है। एक अन्य आरोपी खालिद सैफी की जमानत पर फैसला 31 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष शनिवार को आरोपी शरजील को पेश किया गया। अदालत ने आरोपी से पूछा कि उनके खिलाफ धारा 124 ए (देशद्रोह), 153 ए (दो धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने), 153 बी, 505 भड़काऊ भाषण देने व और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला बनता है, क्या वह अपना अपराध स्वीकार करते है। इस पर शरजील ने कहा कि वह निर्दोष है और मुकदमे का सामना करेगा।
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