फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Court seeks response from ED on hawala dealer Aslam Wani's petition

Delhi News: हवाला डीलर असलम वानी की याचिका पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

Wed, 23 Jul 2025 08:50 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Jul 2025 08:50 PM IST
विज्ञापन
Court seeks response from ED on hawala dealer Aslam Wani's petition
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने उसके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की गई है। जस्टिस संजीव नरूला ने ईडी को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 26 सितंबर निर्धारित की।
वानी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की। याचिका में उसने 2010 के एक ट्रायल कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उसे 2005 के मामले में आतंकी फंडिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया था। इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2017 में बरकरार रखा था। वानी के वकील एमएस खान ने बताया कि उनके मुवक्किल को केवल शस्त्र अधिनियम के तहत हथियार रखने के लिए दोषी ठहराया गया था। खान ने तर्क दिया कि चूंकि मूल अपराध (शेड्यूल्ड ऑफेंस) के आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए पीएमएलए के तहत कार्यवाही भी टिक नहीं सकती। खान ने यह भी कहा कि वानी लंबे समय से चल रहे मुकदमे की धीमी प्रगति से परेशान हैं। जनवरी 2017 में वानी और सह-आरोपी कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, लेकिन सात साल बीतने के बावजूद 33 गवाहों में से केवल चार की ही जांच हो पाई है।
विज्ञापन


यह मामला अगस्त 2005 से जुड़ा है, जब दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने वानी को 63 लाख रुपये और हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया था। यह राशि कथित तौर पर मध्य पूर्व से हवाला के जरिए प्राप्त हुई थी। वानी ने दावा किया था कि इसमें से 50 लाख रुपये शब्बीर शाह को और 10 लाख रुपये जैश-ए-मोहम्मद के क्षेत्र कमांडर अबु बकर को देने थे, जबकि शेष राशि उनकी कमीशन थी। वानी ने यह भी स्वीकार किया था कि उन्होंने शाह और उनके रिश्तेदारों को कई किश्तों में लगभग 2.25 करोड़ रुपये पहुंचाए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed