फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Court reprimind Police for probe targetted at one end

उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में जांच को एकतरफा बताते हुए कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

Thu, 28 May 2020 11:48 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2020 11:48 PM IST
विज्ञापन
Court reprimind Police for probe targetted at one end
नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा की जांच पर सवाल उठाते हुए अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि केस डायरी देखने से यह एकतरफा लगती है। अदालत ने इसके मद्देनजर संबंधित पुलिस उपायुक्त को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन

पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिंसा मामले में आरोपी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा के केस की सुनवाई करते हुए पुलिस की जांच पर यह सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी यह भी नहीं बता सका कि अब तक केस में दूसरे पक्ष के संबंध में क्या जांच हुई है।
विज्ञापन

अदालत में अर्जी दायर कर दिल्ली पुलिस ने तन्हा की न्यायिक हिरासत 30 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। पुलिस ने तन्हा पर अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) लगाया है। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए तन्हा की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस कार्रवाई को देखकर यह साफ लग रहा है कि जांच एकतरफा है। कोर्ट ने केस डायरी देखकर इंस्पेक्टर लोकेश और अनिल से पूछा कि मामले में अब तक क्या जांच की गई, तो वे कुछ भी संतोषजनक नहीं बता सके। इसके बाद अदालत ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को निर्र्देश दिया कि वह जांच की निगरानी करें ताकि निष्पक्ष जांच हो।

उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सीएए और एनआरसी के विरोध में फरवरी में दंगे हुए थे। इनमें 53 लोग मारे गए थे तो वहीं 250 से ज्यादा जख्मी हुए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed