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किसान आंदोलन: नवरीत की मौत के मामले में मृतक के दादा को दस्तावेज सौंपने पर सुनवाई 17 मार्च को
Thu, 04 Mar 2021 10:05 PM IST
सुशील कुमार कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Thu, 04 Mar 2021 10:05 PM IST
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दिल्ली ट्रैक्टर रैली में मृतक किसान नवरीत
- फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान ट्रैक्टर पलटने के बाद मारे गए 25 वर्षीय किसान के पोस्टमार्टम की मूल एक्स-रे प्लेट और वीडियो दिल्ली पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों मूल दस्तावेज 5 मार्च को दोपहर दो बजे दिल्ली पुलिस के अधिकारी को सौंप दिए जाए। अदालत ने जांच अधिकारी को दस्तावेज सुरक्षित हिरासत में रखने को कहा है। अदालत मृतक किसान नवरीत के दादा हरदीप सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची ने आरोप लगाया है कि उनके पोते की मौत ट्रैक्टर पलटने से नहीं, बल्कि पुलिस की गोली लगने से हुई है।
हाल ही में दिल्ली पुलिस व यूपी पुलिस ने रामपुर जिला अस्पताल में नवरीत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस आरोप को गलत बताया था कि नवरीत की मौत गोली लगने से हुई थी। उन्होंने कहा कि नवरीत के शरीर पर गोली के निशान नहीं मिले, बल्कि तेज गति से चला रहे ट्रैक्टर के पलटने व उसके नीचे आने से ही मौत हुई थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि यूपी पुलिस ने मूल एक्सरे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें सौंपने से इंकार कर दिया है। वहीं यूपी पुलिस के अधिवक्ता ने कहा कि उनके पास एक्सरे नहीं है, बल्कि एक्सरे प्लेट व पोस्टमार्टम की वीडियो है। उन्होंने कहा कि अदालत निर्देश दे तो हम उसे सौंपने के लिए तैयार हैं।
याची की ओर से पेश अधिवक्ता वृंद्घा ग्रोवर ने उक्त दसतावेज अपने मुवक्किल को दिलवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा एम्स या किसी अन्य संस्थान से उक्त दस्तावेजों का अध्ययन कर नवरीत की मृत्यु के कारणों का पता लगवाया जाए। राहुल मेहरा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई 17 मार्च तय कर दी।
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न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों मूल दस्तावेज 5 मार्च को दोपहर दो बजे दिल्ली पुलिस के अधिकारी को सौंप दिए जाए। अदालत ने जांच अधिकारी को दस्तावेज सुरक्षित हिरासत में रखने को कहा है। अदालत मृतक किसान नवरीत के दादा हरदीप सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची ने आरोप लगाया है कि उनके पोते की मौत ट्रैक्टर पलटने से नहीं, बल्कि पुलिस की गोली लगने से हुई है।
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हाल ही में दिल्ली पुलिस व यूपी पुलिस ने रामपुर जिला अस्पताल में नवरीत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस आरोप को गलत बताया था कि नवरीत की मौत गोली लगने से हुई थी। उन्होंने कहा कि नवरीत के शरीर पर गोली के निशान नहीं मिले, बल्कि तेज गति से चला रहे ट्रैक्टर के पलटने व उसके नीचे आने से ही मौत हुई थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि यूपी पुलिस ने मूल एक्सरे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें सौंपने से इंकार कर दिया है। वहीं यूपी पुलिस के अधिवक्ता ने कहा कि उनके पास एक्सरे नहीं है, बल्कि एक्सरे प्लेट व पोस्टमार्टम की वीडियो है। उन्होंने कहा कि अदालत निर्देश दे तो हम उसे सौंपने के लिए तैयार हैं।
याची की ओर से पेश अधिवक्ता वृंद्घा ग्रोवर ने उक्त दसतावेज अपने मुवक्किल को दिलवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा एम्स या किसी अन्य संस्थान से उक्त दस्तावेजों का अध्ययन कर नवरीत की मृत्यु के कारणों का पता लगवाया जाए। राहुल मेहरा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई 17 मार्च तय कर दी।