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सोमनाथ भारती को 18 जनवरी को पेश करने का निर्देश
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नई दिल्ली। अदालत ने उत्तर प्रदेश जेल अधीक्षक को आप पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को 18 जनवरी को उनके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सुरक्षा कर्मचारियों से कथित मारपीट मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। भारती वर्तमान में सुलतानपुर जिले की जेल में है। उन्हें आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
भारती हालांकि एम्स के मामले में जमानत पर हैं, मगर राउज एवेन्यू अदालत के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी रविन्द्र कुमार ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मामला फैसले की स्टेज पर है। ऐसे में भारती की अदालत में व्यक्तिगत पेशी जरूरी है। अदालत ने यह निर्देश भारती के वकील के उस तर्क पर दिया कि भारती को पेशी से छूट प्रदान की जाए क्योंकि वह यूपी में एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
अदालत ने भारती के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए संबंधित डीसीपी व संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे भारती को 18 जनवरी को दोपहर दो बजे तक अदालत में पेश करें।
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भारती व उनके साथियों पर एम्स कर्मचारियों से मारपीट, सरकारी कामकाज में बाधा, सरकारी संपत्ति नष्ट करने का आरोप है। आरोप है कि वह अपने करीब 300 समर्थकों के साथ घटनास्थल पर आए व सरकारी भूमि पर कब्जे का प्रयास किया व रोकने पर मारपीट की।
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भारती हालांकि एम्स के मामले में जमानत पर हैं, मगर राउज एवेन्यू अदालत के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी रविन्द्र कुमार ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मामला फैसले की स्टेज पर है। ऐसे में भारती की अदालत में व्यक्तिगत पेशी जरूरी है। अदालत ने यह निर्देश भारती के वकील के उस तर्क पर दिया कि भारती को पेशी से छूट प्रदान की जाए क्योंकि वह यूपी में एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
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अदालत ने भारती के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए संबंधित डीसीपी व संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे भारती को 18 जनवरी को दोपहर दो बजे तक अदालत में पेश करें।
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भारती व उनके साथियों पर एम्स कर्मचारियों से मारपीट, सरकारी कामकाज में बाधा, सरकारी संपत्ति नष्ट करने का आरोप है। आरोप है कि वह अपने करीब 300 समर्थकों के साथ घटनास्थल पर आए व सरकारी भूमि पर कब्जे का प्रयास किया व रोकने पर मारपीट की।