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कोर्ट ने दरिंदगी की शिकार मासूम बच्ची को दो लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश

Sat, 08 Aug 2020 12:33 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2020 12:33 AM IST
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court directs dlsa to give two lack compesation to the family of rape victim
नई दिल्ली। कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद 12 साल की मासूम बच्ची की हत्या की कोशिश के मामले में उसके परिजनों को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश पश्चिमी दिल्ली के कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) दिया है। पीड़िता का उपचार एम्स में चल रहा है जहां उसे यूरोसर्जरी आईसीयू में रखा गया है। बच्ची अपने परिवार के साथ पीरागढ़ी इलाके में रहती है।
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तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने डीएलएसए को निर्देश दिया कि वह पीड़ित बच्ची की शारीरिक और मानसिक हालत को देखते हुए तत्काल मुआवजे की राशि का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा, चूंकि पीड़िता की हालत नाजुक है और उसके इलाज में काफी खर्च हो रहा है, इसलिए उसे आर्थिक मदद जल्द से जल्द दी जाए।
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उल्लेखनीय है कि पश्चिम विहार इलाके में में 4 अगस्त को 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसके शरीर पर कैंची से वार करके उसकी हत्या का प्रयास किया गया।
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