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दिल्ली: भारी पड़ा कोविड नियमों का उल्लंघन, अदालत ने शादी के आयोजक को दोषी ठहराया

Tue, 21 Dec 2021 10:04 AM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Tue, 21 Dec 2021 10:04 AM IST
सार

पुलिस ने कहा कि यह समारोह सहायक पुलिस आयुक्त, सब डिवीजन नजफगढ़ द्वारा 5 नवंबर, 2020 को पारित आदेश का उल्लंघन था।

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court convicted organizer of wedding for violating covid rules
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

अदालत ने एक शादी के आयोजक को 2020 में समारोह में 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति देकर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया है। समारोह में किसी भी मेहमान ने मास्क नहीं पहना था न ही सामाजिक दूरी बनाए रखी थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मीणा ने आरोपी सुनील नरूला को धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। अदालत ने कहा अभियोजन पक्ष पेश साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी का अपराध साबित करने में सफल रहा है।

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इस धारा के तहत अधिकतम सजा छह महीने तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अदालत ने बचाव पक्ष के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि गवाह ने लगातार गवाही दी है और उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। ट्रायल के दौरान दोषी ने कोर्ट से कहा था कि उसे झूठा फंसाया गया है।
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दोषी सुनील नरूला के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने 11 दिसंबर, 2020 को दिल्ली के नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अपने फार्महाउस पर शादी समारोह का आयोजन किया, जहां उन्होंने निर्धारित नियमों का पालन किए बिना 50 से अधिक लोगों को अनुमति दी। उसके पड़ोसी द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर, दो पुलिस अधिकारी फार्महाउस गए, जहां उन्होंने देखा कि किसी भी मेहमान ने मास्क नहीं पहना था और फार्महाउस के मालिक द्वारा किसी भी सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन नहीं किया गया था।

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