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बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामला : एसएचओ को सुरक्षित रखना होगा सीसीटीवी फुटेज, नोटिस जारी

Thu, 18 Sep 2025 06:37 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 18 Sep 2025 06:37 PM IST
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BMW accident case: SHO must preserve CCTV footage, notice issued
-अधिकारी को अगली सुनवाई के दौरान केस फाइल के साथ पेश होने का निर्देश कोर्ट ने दिया, आज के लिए सुनवाई निर्धारित
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने बृहस्पतिवार को धौला कुआं के थाना प्रभारी (एसएचओ) को नोटिस जारी कर बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अधिकारी को अगली सुनवाई के दौरान केस फाइल के साथ पेश होने का निर्देश दिया गया है, जो शुक्रवार के लिए निर्धारित की गई है। यह आदेश आरोपी की वकील गगनप्रीत कौर द्वारा दुर्घटनास्थल से सीसीटीवी साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग वाली याचिका के बाद आया है। अदालत ने इससे पहले बुधवार को इस याचिका पर नोटिस जारी किया था। यह मामला धौला कुआं में हुई घातक बीएमडब्ल्यू दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें वित्त मंत्रालय में उप सचिव नवजोत सिंह की जान चली गई थी।


बुधवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और शनिवार तक बहस निर्धारित की। इस बीच, अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने अभियोजन पक्ष को गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका का विरोध करने के लिए शनिवार तक का समय दिया। दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। याचिका पर सुनवाई की शुरुआत में गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वकील ने बहस करते हुए कहा कि यह एक साधारण दुर्घटना का मामला है। गैर इरादतन हत्या से संबंधित धारा लगाना पूरी तरह से अवांछित है।
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