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बीएलए सिर्फ सत्यापित जानकारी के लिए ही जिम्मेदार : कोर्ट
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावी नामावली के विशेष संशोधन के दौरान बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की जिम्मेदारी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को नामावली फॉर्म में दर्ज गलत विवरण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, अगर वह जानकारी सत्यापित नहीं की जा सकती।
न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट केवल उसी जानकारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसे वे सत्यापित कर सकते हैं जैसे मतदाता का फोटोग्राफ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस न्यायालय की राय में बीएलए को केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत उस जानकारी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिसे बीएलए द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, यानी नामावली फॉर्म पर लगा फोटोग्राफ मतदाता की पहचान से मेल खाता है या नहीं। यह फैसला मतदाता सूची के विशेष आवधिक संशोधन के दौरान उठे सवालों के बाद आया है। ब्यूरो
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न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट केवल उसी जानकारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसे वे सत्यापित कर सकते हैं जैसे मतदाता का फोटोग्राफ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस न्यायालय की राय में बीएलए को केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत उस जानकारी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिसे बीएलए द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, यानी नामावली फॉर्म पर लगा फोटोग्राफ मतदाता की पहचान से मेल खाता है या नहीं। यह फैसला मतदाता सूची के विशेष आवधिक संशोधन के दौरान उठे सवालों के बाद आया है। ब्यूरो
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