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Delhi News: कश्मीरी युवक को मिली जमानत बरकरार रखी

Sun, 01 Nov 2026 07:59 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 07:59 PM IST
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Bail granted to Kashmiri youth upheld
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने की कथित साजिश के मामले में एक कश्मीरी युवक को मिली जमानत को बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने मतीन अहमद भट को ट्रायल कोर्ट द्वारा 3 मई, 2023 को दी गई राहत के खिलाफ एनआईए की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यद्यपि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन इनकी जांच मुकदमे में होनी है, जो जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। यह मामला आतंक निरोधक कानून के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए एनआईए की आपत्ति खारिज कर दी। ब्यूरो
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