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चढ़ावा चोरी: एसआईटी ने '90 दिन' पर सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा, 25 सितंबर से पहले चार्जशीट दाखिल करना अहम क्यों?

Tue, 22 Sep 2026 05:24 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 22 Sep 2026 05:24 AM IST
सार

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी सरकार ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी कैमरे में चढ़ावा चोरी की 70 नहीं, बल्कि 105 घटनाएं कैद है।

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Ayodhya Ram Temple Offerings stolen 105 times all incidents captured on camera SIT chargesheet to be filed in
राम मंदिर चढ़ावा चोरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी सरकार ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी कैमरे में चढ़ावा चोरी की 70 नहीं, बल्कि 105 घटनाएं कैद है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि जांच दल दो दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करेगा। जांच में सीसीटीवी फुटेज के अलावा आरोपियों के बयान और अन्य साक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। एसआईटी ने 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी की 70 घटनाएं बताई थीं। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने 90 दिन पर सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा? 25 सितंबर से पहले चार्जशीट दाखिल करना अहम क्यों है ?

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सोमवार को मेहता ने बताया कि पहली गिरफ्तारी से 90 दिन की अवधि 25 सितंबर को समाप्त हो रही है। अगर इससे पहले चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, तो आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल सकती है। इसलिए दो दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर देंगे। पीठ ने संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि चार्जशीट पर कानून के अनुसार कार्रवाई करे। सुनवाई के दौरान स्थिति रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। इसमें गिरफ्तारियों की संख्या, जुटाए गए सबूत, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों का जिक्र था। अदालत ने सभी जानकारियों को रिकॉर्ड पर लिया।
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याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की, पर सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। स्पष्ट कहा कि वह मामले को सत्र न्यायाधीश के हाथों से नहीं निकालना चाहती। जरूरत पड़ने पर जांच के आदेश दिए जा सकते हैं।
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चार्जशीट में पता चलेगा-कितनी चोरी हुई
एसआईटी जांच में मंदिर परिसर में चढ़ावे की रकम की गिनती और उसे जमा करने की प्रक्रिया को भी जांच के दायरे में रखा गया। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर में मिलने वाले कीमती सामान की रसीद सॉफ्टवेयर के जरिये तैयार की जाती है और बाद में उसे एसबीआई के लॉकर में रखा जाता है। केस डायरी में सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों के बयान, बरामद नकदी और अन्य सामग्री को साक्ष्य के तौर पर शामिल किया गया है। बताया गया कि सीसीटीवी और अन्य सामग्री के विश्लेषण से आरोपियों की पहचान की गई। 

मामले में अब तक आठ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव व रामशंकर यादव शामिल हैं। इनमें चढ़ावे की गिनती से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। आरोपियों से 79.85 लाख रुपये बरामद किए जा चुके हैं।

 
105 घटनाओं में कितनी रकम चोरी हुई, हर आरोपी की भूमिका क्या रही, कितनी रकम बरामद हुई, कौन-कौन से साक्ष्य आरोपों को साबित करने के लिए पेश किए जाएंगे, विस्तृत ब्योरा चार्जशीट में सामने आने की उम्मीद है।

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