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Delhi News: भूकंप सुरक्षा उपायों पर सरकार से जवाब मांगा
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर दिल्ली सरकार और नगर निगमों से जवाब मांगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता निर्धारित करने और भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।
याचिका में दिल्ली के निवासियों को भूकंप के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए नीतियों और दिशा निर्देशों के गठन की मांग की गई थी। अधिवक्ता अर्पित भार्गव द्वारा दायर याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया कि भूकंप जैसी आपदा से आम जनता को बचाने के लिए सुधारात्मक उपायों में देरी होने पर सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकरणों की जवाबदेही तय की जाए। याचिका में भूकंप से संबंधित कानूनों को मजबूत करने, समयबद्ध तरीके से उनके कार्यान्वयन और नीतियों के लागू करने में देरी होने पर सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई। ब्यूरो
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याचिका में दिल्ली के निवासियों को भूकंप के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए नीतियों और दिशा निर्देशों के गठन की मांग की गई थी। अधिवक्ता अर्पित भार्गव द्वारा दायर याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया कि भूकंप जैसी आपदा से आम जनता को बचाने के लिए सुधारात्मक उपायों में देरी होने पर सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकरणों की जवाबदेही तय की जाए। याचिका में भूकंप से संबंधित कानूनों को मजबूत करने, समयबद्ध तरीके से उनके कार्यान्वयन और नीतियों के लागू करने में देरी होने पर सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई। ब्यूरो
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