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सीएम मनोहर लाल के खिलाफ मामले में कार्रवाई रिपोर्ट तलब
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नई दिल्ली। अदालत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। याची ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमित साहनी की दलीलेें सुनने के बाद यह रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को छह दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
मामले में पिछले महीने की शुरुआत में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने के लिए कथित तौर पर उकसाने को लेकर सीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी में कहा है कि तीन अक्तूूबर को मुख्यमंत्री के आवास पर चंडीगढ़ में पार्टी के किसान मोर्चा के सदस्यों के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री व भाजपा सदस्य का एक विवादास्पद वीडियो सामने आया है।
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अधिवक्ता साहनी नेे कहा कि वीडियो में सीएम को पार्टी कार्यकर्ताओं को विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने की बात कहते दिखाया गया है। इसके अलावा उत्तरी व पश्चिमी हरियाणा के हर जिले में पांच सौ से एक हजार लोगों को स्वयंसेवक बनाने एवं उन्हें लाठियों से लैस करने तथा जेल जाने के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। सीएम ने कहा था ऐसा करने से वे बड़े नेता बन जाएंगे।
याची ने कहा इसे देखते हुए मनोहर लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153ए, 505 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।
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राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमित साहनी की दलीलेें सुनने के बाद यह रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को छह दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
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मामले में पिछले महीने की शुरुआत में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने के लिए कथित तौर पर उकसाने को लेकर सीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी में कहा है कि तीन अक्तूूबर को मुख्यमंत्री के आवास पर चंडीगढ़ में पार्टी के किसान मोर्चा के सदस्यों के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री व भाजपा सदस्य का एक विवादास्पद वीडियो सामने आया है।
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अधिवक्ता साहनी नेे कहा कि वीडियो में सीएम को पार्टी कार्यकर्ताओं को विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने की बात कहते दिखाया गया है। इसके अलावा उत्तरी व पश्चिमी हरियाणा के हर जिले में पांच सौ से एक हजार लोगों को स्वयंसेवक बनाने एवं उन्हें लाठियों से लैस करने तथा जेल जाने के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। सीएम ने कहा था ऐसा करने से वे बड़े नेता बन जाएंगे।
याची ने कहा इसे देखते हुए मनोहर लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153ए, 505 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।