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आईबी कार्यालय में प्रवेश करने के आरोपी को जमानत से इनकार

Sat, 27 Nov 2021 01:54 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 27 Nov 2021 01:54 AM IST
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Accused of entering IB office denied bail
नई दिल्ली। अदालत ने शुक्रवार को नए भर्ती हुए आईपीएस अधिकारी के रूप में एक कार के जरिये इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) कार्यालय में प्रवेश करने के आरोपी जालसाज प्रदीप शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा जमानत मिलने पर आरोपी न्याय से भाग सकता है।
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मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनु श्री ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और जांच अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत ने कहा आरोपी गवाहों को प्रभावित करने व सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकता है।
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आरोपी एक इनोवा कार से आईबी हाउस में दाखिल हुआ था, जिस पर गृह मंत्रालय का लोगो लगा हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को कार से कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं, जिसमें गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक की मुहर भी शामिल है। आरोपी को 17 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
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आरोपी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मनोरंजन कुमार ने इस आधार पर जमानत मांगी कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप नहीं लगाए गए हैं और बाकी आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं।

सरकारी वकील ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोपी ने एक गुप्त सरकारी एजेंसी के परिसर में प्रवेश करके और खुद को एक आईपीएस अधिकारी के रूप में दिखाकर सरकार, गृह और रक्षा मंत्रालयों के नकली टिकटों का उपयोग करके एक गंभीर अपराध किया है।
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