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दिल्ली में जबरदस्ती प्रवेश किया तो चालक पर दर्ज होगा केस

Fri, 19 Nov 2021 01:39 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 19 Nov 2021 01:39 AM IST
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A case will be registered against the driver if he enters Delhi forcibly
नई दिल्ली। दिल्ली में ट्रक व अन्य भारी वाहनों ने जबरदस्ती प्रवेश किया तो चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो भारी वाहन दिल्ली में अनजाने में प्रवेश करेंगे, उनका प्रदूषण चेक करवा कर उन्हें वापस लौटाया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पड़ोसी राज्यों से संपर्क कर रही है, ताकि भारी वाहनों को पड़ोसी शहरों से पहले ही होल्डिंग पॉइंट पर रोका जा सके।
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दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) मनीष अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस सख्त कदम उठा रही है। अगर ट्रक व अन्य भारी वाहन दिल्ली में प्रवेश कर जाता है तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। जिन वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उनका प्रदूषण चेक करवाया जाएगा। संयुक्त पुलिस आयुक्त का कहना है कि जो भारी वाहन जबरदस्ती दिल्ली में प्रवेश करेगा, तो उसके चालक के खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा-188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सभी वाहनों का पीयूसी चेक किया जाएगा। इसको लेकर सभी ट्रैफिक अधिकारियों व कर्मियों को आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के सभी 14 बॉर्डर पर पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं। वह भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक रही हैं।
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उन्होंने बताया कि इसके अलावा दिल्ली से सटे शहरों की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है, ताकि भारी वाहनों को वह दिल्ली पुलिस से पहले होल्डिंग पॉइंट पर रोक दें। दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों को पार्क करने की जगह नहीं है। अगर पड़ोसी शहर की पुलिस ट्रकों को हाईवे पर रोक देगी तो दिल्ली के बॉर्डरों पर जाम की समस्या नहीं होगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि परिवहन आयुक्त ने भी वाहनों को दिल्ली से पहले रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर 21 नवंबर तक रोक है।
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संघ को सलाह-अपने स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था करें
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक संचालकों/मालिकों/चालकों के सभी संघ को सलाह दी है कि वह अपने स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था करें कि वह अपने ट्रकों को दिल्ली सीमा के बाहर गोदामों, परिवहन हब आदि जैसी जगहों पर 21 नवंबर तक रोक दें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पड़ोस के एनसीआर शहरों के पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे ट्रकों के डायवर्जन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें कि ट्रक दिल्ली में दिल्ली व दिल्ली बॉर्डर पर प्रवेश न कर सकें।
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