1984 सिख विरोधी दंगे: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ आरोपों का एलान, औपचारिक घोषणा 16 दिसंबर को
औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामला 16 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।
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अदालत ने 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान दो सिखों की हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या, डकैती समेत अन्य धाराओं में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामला 16 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।
राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या के सिलसिले में सज्जन कुमार पर दंगा, हत्या, गैर इरादतन हत्या की कोशिश, आगजनी, डकैती समेत अन्य धाराओं में आरोप तय करने का निर्देश दिया है। अदालत औपचारिक रूप से 16 दिसंबर को आरोप तय करेगी।
मामला राज नगर दिल्ली कैंट में हुई हत्याओं से जुड़ा है लेकिन इसकी एफआईआर सरस्वती विहार थाने में दर्ज हुई थी। सरस्वती विहार थाने में 1991 में दर्ज एफआईआर के मुताबिक चश्मदीद ने दावा किया था कि फोटो देखकर उसने सज्जन कुमार की पहचान की थी।
पेश मामले को पुलिस ने अनट्रेस बताते हुए 1994 में बंद कर दिया था। एसआईटी ने इस मामले की दोबारा जांच शुरू की और आरोपपत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी पर दंगा, हत्या, आगजनी, डकैती समेत अन्य धाराओं में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
1984 Anti-Sikh riots| Delhi Court announces charges for rioting, murder, dacoity etc under multiple sections of IPC, against ex-Congress MP, Sajjan Kumar in connection with murder of 2 Sikhs in Raj Nagar, Delhi. Matter listed for Dec 16 for formal framing of charges
— ANI (@ANI) December 7, 2021
(File photo) pic.twitter.com/5Ki6R3bF32