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गैंगेस्टर का आरोपी दोषी करार, दो वर्ष कारावास

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Fri, 26 Mar 2021 06:37 PM IST
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बुलंदशहर। कोतवाली नगर में वर्ष 2011 में आरोपी पप्पू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजेश पाराशर ने आरोपी को अब दोषी करार दिया है। अभियुक्त को न्यायालय ने दो वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि 31 जुलाई 2011 को तत्कालीन इंस्पेक्टर कोतवाली नगर ने थाना अगौता के गांव हैदराबाद निवासी पप्पू सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि पप्पू ने अपना गिरोह तैयार कर आर्थिक लाभ के लिए कई अपराध किए हैं। साथ ही गिरेाह को लगातार चला रहा है। याेगेश कुमार ने बताया कि, तफ्तीश के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। शुक्रवार को न्यायाधीश राजेश पाराशर ने आरोपी पप्पू को दोषी करार देते हुए दो साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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