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अभिलाष हत्याकांड: हत्यारोपी ठेकेदार दोषी करार, सुनाया आजीवन कारावास

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 25 Mar 2021 05:59 PM IST
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) न्याय कक्ष संख्या 14 प्रशांत मित्तल ने छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध के शक में एक युवक की हत्या के मामले में ठेकेदार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि 2 अक्तूबर 2016 को वादी वीर सिंह पुत्र तुलसीदास निवासी साठा ने नगर कोतवाली में अपने 22 वर्षीय पुत्र अभिलाष की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि अभिलाष का मोहल्ले की ही एक महिला के घर आना-जाना था। महिला के जेठ विनोद ठेकेदार को शक था कि अभिलाष के अवैध संबंध उसके भाई की पत्नी से हैं। घटना वाली रात आरोपी विनोद ठेकेदार ने उसके पुत्र अभिलाष की अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। मामले।में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) न्याय कक्ष संख्या-14 प्रशांत मित्तल ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी विनोद ठेकेदार को हत्या का दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त विनोद को उम्रकैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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