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21 मिलावटखोरों पर 4.90 लाख का जुर्माना

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2021 08:14 PM IST
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- विभिन्न स्थानों से लिए गए थे खाद्य पदार्थों के नमूने
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- जांच में फेल आने पर एडीएम कोर्ट ने किया जुर्माना बुलंदशहर।एडीएम प्रशासन रवीन्द्र कुमार की कोर्ट ने मिलावटखोरों पर अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने 21 मिलावटखोरों पर 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उन्होंने भविष्य में मिलावटखोरों पर और भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जनपद के विभिन्न स्थानों से बीते दिनों खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। जिन्हें जांच के लिए लैबोरेट्री भेजा गया था। जांच रिपोर्ट आने पर 21 लोगों के खाद्य पदार्थों के नमूने फेल आए। विभाग की ओर से मिलावटखोरों को नोटिस जारी किए गए। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद एडीएम प्रशासन की कोर्ट में वाद दायर किया गया। एडीएम कोर्ट ने 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक 21 वादों में सुनवाई कर अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने कुल 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।  साथ ही भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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ये हैं आरोपी कपिल कुमार निवासी जवां थाना गभाना अलीगढ़, बंटी शर्मा निवासी सुरजावली थाना सलेमपुर, देवेंद्र सिंह निवासी गांव मिर्जापुर थाना कोतवाली देहात, नरेश यादव निवासी सिकंदराबाद, नरेंद्र कुमार , योगेंद्र कुमार शर्मा , सुनील कुमार, मोहम्मद बिलाल, दुर्गेश यादव, मुबीन, राजकुमार गोस्वामी, शुभम अग्रवाल, अनस, महेश कुमार, इस्लाम, उमेश चंद्र, सुरेंद्र , लोकेंद्र, शिवम गुप्ता और भीष्मपाल शामिल हैं
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