फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   पत्नी की मौत के आठ साल बाद पति को सात साल सजा

पत्नी की मौत के आठ साल बाद पति को सात साल सजा

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2021 06:30 PM IST
विज्ञापन
-पति की पिटाई के बाद महिला ने कर ली थी खुदकुशी
विज्ञापन
-संदेह के लाभ में अदालत ने ससुर को दी क्लीनचिट बुलदंशहर। पति की पिटाई से आहत महिला ने आठ साल पहले जल कर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी पति को दोषी करार दिया है, जबकि संदेह के लाभ में महिला के ससुर को क्लीनचिट दे दी है। अदालत ने दोषी पति को सात साल कैद व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्रपाल चौहान ने बताया कि, आठ साल पहले 19 जनवरी 2012 को वादी राजवीर सिंह ने अगौता थाने पर तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री वीणा की शादी गांव कसौली निवासी युवक योगेश के साथ की थी। आरोपी उसका दहेज की खातिर उत्पीड़न कर रहे थे । जिससे तंग आकर उनकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली और जलने से मौत हो गई थी। इस मामले में महिला के पिता राजवीर ने 21 जनवरी को दामाद योगेश व समधी बिजेंद्र निवासी गांव कसौनी थाना अगौता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने योगेश व बिजेंद्र के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। एडीजे ब्रिजेश कुमार ने संदेह का लाभ देते हुए बिजेंद्र को छोड़ दिया जबकि योगेश को सात साल कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed