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छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष की सजा
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छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष की सजा
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- पांच साल पहले कालेज जाते समय छात्रा को साथ ले गया था अभियुक्त
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी युवक को दस वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आदेश त्यागी ने बताया कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय छात्रा मेरठ रोड स्थित एक कालेज में पढ़ाई कर रही थी। वह 18 मई 2015 को कालेज जा रही थी। रास्ते में पड़ोसी युवक राहुल मिला। उसने कहा कि छात्रा को कालेज छोड़ देगा। राहुल छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर जम्मू ले गया। परिजनों ने युवक के खिलाफ बहला-फुसला कर ले जाने का आरोप लगाते हुए सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 26 मई को छात्रा राहुल के साथ पुराने बस अड्डे पर मिल गई थी। अदालत में युवती के बयान के आधार पर मुकदमा में सुनवाई हुई उस समय पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया था। अदालत के न्यायाधीश जयवीर नागर ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए राहुल को दस वर्ष की सजा सुनाकर जुर्माना लगाया ।
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आशुतोष यादव
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