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जानलेवा हमले का आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2020 09:00 PM IST
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बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 12 अवधेश पांडेय के न्यायालय ने जानलेवा हमले के एक आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 59 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रताप सिंह अंबा ने बताया कि पहासू थानाक्षेत्र के गांव खंडार निवासी महिला मंजू देवी पत्नी सुरेश चंद ने एक अगस्त 2018 को पहासू थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि गांव का मनीष उसके पति सुरेश चंद को घर से बुलाकर ले गया। गांव के बाहर ले जाकर अपने साथियों के साथ गोली मारकर सुरेश चंद की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने सुरेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर सुरेश की जान बच गई। इस मामले में पहासू थाने में मनीष के खिलाप जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। बाद में उसकी जमानत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने समय से चार्जशीट पेश की और पुलिस की तरफ से प्रभारी पैरवी की गई। जिसके बाद अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों के गवाहों और उनके बयानों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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