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तीन तलाक देने पर अदालत ने मुकदमा दर्ज का दिया आदेश 

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2020 08:26 PM IST
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तीन तलाक देने पर अदालत ने मुकदमा दर्ज का दिया आदेश 
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- महिला ने लगाया आरोप पति नहीं करने देता पूजा माई सिटी रिपोर्टर  गाजियाबाद। तीन तलाक देने पर अदालत ने पति सहित तीन के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर कविनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र की एक सोसायटी में रहने वाली महिला ने धर्म परिवर्तन कर संजय नगर निवासी वसीम हुसैन से 5 जनवरी 2016 को धर्म परिवर्तन कराकर प्रेम विवाह किया था। महिला का आरोप है कि शादी के दौरान वसीम ने वायदा किया था कि वह अपने धर्म के अनुसार सभी त्योहार मनाने के साथ ही पूजा पाठ कर सकती है। इंजीनियर पति वसीम विदेश में नौकरी करता है। शादी के बाद वह पत्नी को विदेश ले गया था। आरोप है कि वसीम का परिवार युवती को पूजा पाठ करने से मना करता था। विरोध करने पर वसीम ने पत्नी को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर तीन बार तलाक लिखकर भेज दिया। इसके बाद विवाहिता ने कोर्ट में अर्जी लगाई। अदालत ने वसीम उसके पिता वकार हुसैन और भाई आमिर हुसैन के खिलाफ कविनगर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 
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-------------- आशुतोष यादव 
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