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मोटे मुनाफे का लालच दे तीन लाख ठगे, पांच पर केस दर्ज

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2020 07:52 PM IST
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- डेढ़ लाख में एक आईडी देकर तीन साल तक 14 हजार प्रतिमाह का दिया था लालच
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- रकम ऐंठकर आरोपियों ने घर छोड़ा, कंपनी का दफ्तर बंद कर हुए फरार माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। मोटे मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपये ऐंठने के मामले में विजयनगर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पिता-पुत्र समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इस मामले में सिहानी गेट क्षेत्र के न्यू आनंद नगर निवासी अंशुल का आरोप है कि डेढ़ लाख की एक आईडी के बदले में तीन साल तक 14 हजार रुपये प्रतिमाह देने की बात कहकर आरोपियों ने उनसे तीन लाख रुपये हड़प लिए।......................
पीडि़त अंशुल शर्मा का कहना है कि विवेकानंदनगर निवासी सचिन शर्मा, उसके पिता ईश्वर दयाल शर्मा व विशाल शर्मा का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। उक्त तीनों मूलरूप से हाथरस के रहने वाले हैं। तीनों से उनके गहरे संबंध थे। अंशुल शर्मा के मुताबिक जनवरी 2020 में सचिव व विशाल शर्मा ने उनसे कहा कि उनके जीजा भुवनेश, पिता ईश्वर दयाल शर्मा व भाई विशाल ने मिलकर पार्टनरशिप में सचिन शर्मा एंड विशाल शर्मा ट्रांसपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की है। वह विभिन्न कंपनियों से जुड़कर लॉजस्टिक के जरिये पैसा प्राप्त करते हैं तथा ग्राहकों को अधिक रिटर्न देते हैं। कंपनी का ऑफिस विजयनगर सेक्टर-12 में है। अंशुल का आरोप है कि सचिव व उसके जीजा ने डेढ़ लाख रुपये में कंपनी की आईडी लेकर तीन साल तक 14 हजार रुपये प्रतिमाह रिटर्न देने की बात कही। उक्त लोगों के दबाव बनाने पर उन्होंने तीन लाख रुपये में दो आईडी प्लान ले लिए। इसके बदले में उक्त लोगों ने उन्हें इन्वॉइस व रसीदें भी दीं। मार्च तक कोई रकम खाते में न आने पर उन्होंने उक्त लोगों से पूछा तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए। जून 2020 में पता चला कि उक्त लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं। साथ ही कंपनी का ऑफिस भी बंद कर दिया गया। अंशुल का कहना है कि उक्त लोगों द्वारा धोखाधड़ी करने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कारईवाई नहीं हुई। जिसके चलते उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। एसएचओ विजयनगर महावीर सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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