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Motor Vehicle Act: हेलमेट होने के बाद भी कट सकता है आपका चालान, सड़क पर निकलने से पहले पढ़ लें ये नए नियम

Thu, 26 May 2022 04:09 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 26 May 2022 04:09 PM IST
सार

अगर वाहन पर बच्चों को ले जा रहे हैं तो वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही चला सकते हैं। इससे अधिक स्पीड होने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-डी में हुआ बदलाव उत्तराखंड में भी लागू हो गया है, जिसके नए नियम अब लोगों को मानने होंगे। 

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Your challan can be deducted even after having helmet, Ministry of Transport amended section 194-D of Motor Vehicle Act
हेलमेट - फोटो : i stock

विस्तार

अभी तक हेलमेट न होने पर चालान कटता था लेकिन अब हेलमेट होने के बाद भी आपका चालान कट सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-डी में हुआ बदलाव उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। ताजा नियमों के मुताबिक, हेलमेट का आईएसआई प्रमाणित होना जरूरी है। आपको ऐसा ही हेलमेट पहनना होगा।

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अगर आप आईएसआई मार्क हेलमेट नहीं पहनते तो आपको एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपने हेलमेट पहने होने के बावजूद उसे सिर से बांधे रखने वाली बेल्ट टाइट नहीं की है तो सावधान हो जाइए। बिना बेल्ट वाला हेलमेट पहनने पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। 
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बच्चों के लिए विशेष हेलमेट
अब दोपहिया वाहन पर बच्चों को ले जाते समय उनके लिए स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। यह बेल्ट बच्चों को चलते बाइक-स्कूटर पर गिरने से रोकती है। अगर वाहन पर बच्चों को ले जा रहे हैं तो वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही चला सकते हैं। इससे अधिक स्पीड होने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।

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