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आयुर्वेद विवि के पूर्व कुल सचिव मृत्युंजय मिश्रा की पत्नी श्वेता पहुंची हाईकोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Updated Fri, 14 Dec 2018 09:11 AM IST
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nainital high court
- फोटो : google
कई अनियमितताओं में निलंबित किए गए आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव मृत्युंजय मिश्रा की पत्नी श्वेता मिश्रा भी अपनी गिरफ्तारी की रोक के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने श्वेता मिश्रा को एक सप्ताह में अतिरिक्त शपथपत्र पेश करने को कहा है। कोर्ट 19 दिसंबर को श्वेता मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करेगी।
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अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची श्वेता मिश्रा के खिलाफ विजिलेंस ने 18 नवंबर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार में मृत्युंजय मिश्रा की पत्नी श्वेता मिश्रा भी शामिल हैं। उनके बैंक एकाउंट में 20 लाख से अधिक की राशि फर्म से ट्रांसफर की गई थी।
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याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में याची श्वेता मिश्रा की कोई भूमिका नहीं है। जिस खाते में रकम जमा होने की बात की गई है वह उनके पति के साथ का संयुक्त खाता है और यह रकम किसी फर्म की नहीं बल्कि निजी है। उसे झूठा फंसाया जा रहा है। 18 नवंबर को दर्ज मुकदमा निरस्त किया जाए और गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।
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