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Waqf Amendment Bill: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स बोले- मुसलमानों को मिलेगा हक, आएंगे अच्छे दिन

Thu, 03 Apr 2025 09:22 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 03 Apr 2025 09:22 AM IST
सार

Waqf Amendment Bill: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स कहा कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक से एक उम्मीद जगी है। मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। 

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Uttarakhand Waqf Board Chairman Shadab Shams said poor Muslims will get their rights Waqf Amendment Bill
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स - फोटो : ANI

विस्तार

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब मुसलमानों को उनका हम मिलेगा। अधिनियम में बदालव से उनके अच्छे दिन आएंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है, वक्फ अधिनियम 1995 मुसलमानों की दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। केंद्र सरकार गरीब मुसलमानों के हक में अधिनियम में बदलाव करने जा रही हैं।

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प्रदेश में हैं 5388 वक्फ संपत्तियां

प्रदेश में 5388 वक्फ संपत्तियां हैं। इसमें सबसे अधिक 1930 संपत्तियां हरिद्वार जिले में है। जबकि 1721 वक्फ संपत्तियां देहरादून जिले में है। इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ आदि जिलों में भी वक्फ संपत्तियां हैं।

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यह हैं वक्फ संपत्तियां

औकाफ, कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह और मजार, मदरसा, मकबरा, ईदगाह, कृषि भूमि, इमामबाडा और करबला, तकिया, मुसाफिर खाना, स्कूल, हुजरा, मकान, दुकान आदि शामिल हैं। वहीं, करोड़ों की वक्फ संपत्तियों पर कुछ लोग कब्जा जमाए हैं।

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